नई दिल्ली, फरवरी 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की वैधता से संबंधित याचिकाओं को राज्य हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इन मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का निर्देश देते हुए याचिकाओं पर तीन महीने में फैसला करने को कहा। पीठ ने इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 19 फरवरी को यह आदेश पारित किया था। पीठ ने कहा कि हमारी राय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट राज्य के लिए जरूरतों के साथ ही इसकी वैधता पर समग्र रूप से विचार करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होगा। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए, हाईकोर्ट के निर्णय के बिना, इन मुद...