लखनऊ, दिसम्बर 12 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार दिए गए बर्खास्त आरक्षी चंद्रभान सिंह को पीसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सिपाही पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार इस मामले में आरोपी सिपाही चंद्रभान सिंह की गोपनीय जांच के बाद तत्कालीन पुलिस महानिदेशक डीसी पांडेय के निर्देश पर खुली जांच करने का आदेश दिया गया था। खुली जांच में पाया गया कि आरोपी सिपाही चंद्रभान सिंह 9 जनवरी 1991 को पुलिस विभाग मे आरक्षी के पद पर भर्ती हुआ था। उसके बाद आरोपी ने कई जिलों में तैनात रहकर नौकरी की थी। विभागीय जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। आरोपी चंद्रभान सिंह के वेतन...