हाथरस, दिसम्बर 1 -- आयोग ने यूनियन बैंक पर लगाया दस हजार का हर्जाना -(A) -जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला हाथरस,कार्यालय संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मकान निर्माण के लिए ऋण लेने के मामले में प्लॉट के मूल दस्तावेज वापस किए जाने के आदेश यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया को दिए हैं। आयोग ने बैंक की बकाया ब्याज 216 487 रुपये की वसूली भी निरस्त कर दी है। इसके साथ ही बैंक पर पांच हजार रुपये मुकदमे की खर्च और पांच हजार रुपये मानसिक संताप के लिए कुल 10 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। रामकुमार शर्मा एडवोकेट के मुताबिक शहर के मथुरा रोड स्थित ग्राम भगवंतपुर निवासी अनिल कुमार शर्मा ने आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में कहा था कि मैंने वर्ष 2012 में खरीदे 100 वर्ग गज के प्लाट पर मकान बनाने के लिए आठ लाख रुपये ऋण क...