हरिद्वार, मार्च 26 -- हरिद्वार, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल निर्माता सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रानिक्सनई दिल्ली को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है। आयोग ने मोबाइल कंपनी को प्रश्नगत मोबाइल के बदले उसकी कीमत 21 हजार रुपये, सर्विस चार्ज 4802 रुपये, क्षतिपूर्ति 10 हजार व वाद खर्च और अधिवक्ता फीस पांच हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। ज्वालापुर निवासी शिकायतकर्ता संजीव धीमान ने एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल स्थानीय विक्रेता महाकाली इंटरप्राइजेज रानीपुर मोड से 21 हजार रूपये में खरीदा था। विक्रेता ने शिकायतकर्ता को इस मोबाइल की एक वर्ष की गारंटी व वारंटी दी थी।

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