संभल, जुलाई 3 -- लगातार एसी में आ रही खराबी के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार व कंपनी को एसी को बदलकर नई ऐसी देने अथवा उसका क्रय मूल्य सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही 15000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। चंदौसी निवासी अधिवक्ता विष्णु मिश्रा ने हिताची कंपनी द्वारा निर्मित एक एयर कंडीशनर चंदौसी स्थित एक दुकान से 23 जुलाई 2018 को क्रय की थी। शुरू से ही उसमें निर्माण संबंधी दोष सामने आ रहे थे। जिसकी शिकायत कई बार उन्होंने दुकानदार और कंपनी से की, जो मरम्मत के बाद शुरू हो जाती थी और दोबारा खराब हो जाती थी। बार-बार शिकायत आने पर जब शिकायत दूर नहीं हुई तो उन्होंने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया। अधिवक्ता ने उनकी बात को जिला उपभोक्ता आयोग के सामने रखा। आयोग ने दुकानदार और हिताची कंपनी को तलब किया। तल...
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