चाईबासा, जुलाई 6 -- चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के पपरहाता वार्ड संख्या-10 निवासी मोहम्मद इम्तियाज द्वारा चिकित्सकीय लापरवाही को लेकर जमशेदपुर के डॉक्टर पीयूष जैन के खिलाफ दर्ज कराए गए उपभोक्ता वाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मरीज के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने डॉक्टर को एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति एवं 67 हजार 780 रुपये उपचार खर्च और 10 हजार वाद व्यय के रूप में 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। मामले के अनुसार 18 मार्च 2021 को शिकायतकर्ता झींकपानी रेलवे स्टेशन के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसमें उनके दाहिने पैर में गंभीर चोटें आईं थी। उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद स्टील सिटी क्लीनिक बिष्टूपुर ज...
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