मऊ, अप्रैल 10 -- मऊ। न्यायालय एसीजेएम/एसडी ने बुधवार को आयुध अधिनियम में मधुबन थाना क्षेत्र के अंतग्रत दोषसिद्ध अभियुक्त बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के चांदमल वलीपुर निवासी गुड्डू को जेल में बिताए गई अवधि की सजा के साथ 2000 जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ जुर्माना नहीं अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...