अलीगढ़, जुलाई 17 -- अलीगढ़। आयकर कानून व धाराओं को लेकर गोष्ठी का आयोजन आगरा रोड स्थित सीए कार्यालय पर किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सीए यश वार्ष्णेय ने बताया कि यदि आपको आयकर विभाग से धारा 143(2) की नोटिस प्राप्त होता है, तो घबराएं नहीं। यह नोटिस दर्शाता है कि विभाग आपकी दाखिल की गई आयकर रिटर्न की जांच करना चाहता है। यह जाँच दो कारणों से हो सकती है। आपकी आय में कोई अंतर या आय के स्रोतों की पुष्टि। सबसे पहले नोटिस की तिथि और मांगी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक उत्तर देना अनिवार्य है। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण, आदि तैयार रखें। यदि उत्तर देना कठिन लग रहा हो तो किसी अनुभवी कर सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।

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