बागपत, फरवरी 17 -- बागपत। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि निरमाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर निवासी आबिद के खिलाफ वर्ष 2010 में बड़ौत कोतवाली पर आम्र्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सजा पर सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को न्यायाधीश ने आरोपी आबिद को छह माह सात दिन की सजा सुनाई, साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...