उन्नाव, अप्रैल 3 -- उन्नाव। न्यायालय ने अवैध शराब के साथ पकड़ गए आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। माखी थाना पुलिस ने 9 मई 2017 को क्षेत्र के रायपुरगढ़ी गांव निवासी दीलत पथरकट को दस लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन निरीक्षक कृष्णानंद पांडेय ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 10 जनवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा बीते सात सालों से न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ नरेंद्र सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर द...