चित्रकूट, दिसम्बर 10 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शनी की अदालत ने आबकारी अधिनियम में दोषी तीन लोगों बरातीलाल, दिनेश, बाबूलाल प्रजापति निवासी थाना रैपुरा को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी को 1200 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने प्रभावी बहस की।

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