विकासनगर, जनवरी 19 -- अपर सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने जुर्म कबूलने पर आबकारी अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को कोर्ट के उठने तक और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को विकासनगर पुलिस ने 10 जनवरी 2021 में गुडरिच से 52 देशी शराब के पव्वों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जुर्म कबूल किया। कहा कि भविष्य में वह इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। जुर्म कबूलने पर अपर सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को कोर्ट ने कोर्ट के उठने तक और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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