विकासनगर, फरवरी 7 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की अदालत ने शनिवार को आबकारी अधिनियम की एक आरोपी महिला को जुर्म कबूलने पर दोषी करार दिया। दोषी को कोर्ट के उठने और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में बामो देवी को कोतवाली विकासनगर पुलिस ने 2021 में 15 लीटर कच्ची शराब के साथ पपडियान से गिरफ्तार किया था। महिला ने कोर्ट में जुर्म कबूल किया। कहा कि वह गरीब है। दोबारा से वह इस प्रकार का काम नहीं करेगी। जुर्म कबूलने पर कोर्ट ने महिला को दोषी करार दिया।

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