नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- यहां की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को पंजाब के आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। माजरा पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पठानमाजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने बताया कि अतिरिक्त सेशन कोर्ट नवदीप कौर गिल ने विधायक की अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि विधायक अब राहत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेंगे। अदालत ने इससे पहले विधायक की याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी थी। पुलिस ने पठानमाजरा के खिलाफ 1 सितंबर को सिविल लाइंस थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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