आगरा, जनवरी 28 -- सात जन्मों का साथ निभाने की कसम खाने वाले अब कुछ साल भी साथ नहीं रह पा रहे हैं। अदालत ने दंपति द्वारा सहमति के आधार पर पेश की गई विवाह विच्छेद याचिका स्वीकार कर विवाह विच्छेद (तलाक) के आदेश दिए। अछनेरा निवासी एक युवक की शादी साल नवंबर 2021 में कासगंज निवासी युवती से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी के स्वभाव व आचार विचार आदि में अंतर हो गया और एक साथ रहना असंभव हो गया। मई 2025 में दंपति ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करने का निर्णय लेते हुए अदालत की शरण ली। महिला की ओर से पैरवी अधिवक्ता नीरज रावत ने की।

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