महाराजगंज, मई 7 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा अंकित कुमार सिंह ने फरेंदा सर्किल के पुरन्दरपुर में स्थित नवीन थाना कोल्हुई क्षेत्र के खैरा निवासी कलामुद्दीन व राजाराम निवासी कोल्हुई बाजार को एक-एक की न्यायिक अभिरक्षा व 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को 40-40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना 16 अप्रैल 1985 को विजय शंकर जायसवाल निवासी महराजगंज के साथ मारपीट की है। दोनों पर मारपीट का आरोप लगा था। वादी विजय शंकर के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साक्षी तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक विवेकानन्द तिवारी व थाना प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह के साथ एपीओ सौरभ कुमार सिंह, कोर्ट मुहर्रिर बृजेश कुमार शुक्ला की भूमिका है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचट...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.