आजमगढ़, जुलाई 6 -- आजमगढ़, संवाददाता। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसे आनलाइन किया जाएगा। इस योजना के आनलाइन होने से गरीब और असहाय परिवारों को कार्यालयों का अब चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे ही पात्रों को 75 दिन के अंदर पारिवारिक योजना का लाभ मिलेगा। आकस्मिक स्थिति में डीएम की अनुमति लेने के बाद तत्काल मदद की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश सरकार ने अब गरीब व असहाय परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लागू की है। इस योजना के तहत परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक हो उसकी आसमयिक मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये की एकमुश्त मदद दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना की तरह ही पारिवारिक लाभ योजना में भी आधार के माध्यम से स्टेटस चेकिंग कर लाइव वेरिफिकेशन किया जाता है। पात...