नई दिल्ली, अगस्त 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'ऑनलाइन सट्टेबाजी और लोन एप का बढ़ते चलन को सार्वजनिक महत्व का मुद्दा बताते हुए इन्हें विनियमित करने की मांग पर सभी राज्यों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आनलाइन सट्टेबाजी वाले एप को विनियमित करने और मशहूर हस्तियों को इनका समर्थन करने और मीडिया को इन्हें प्रचार देने से रोकने के लिए आदेश जारी करने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हैदराबाद के कारोबारी के.ए. पॉल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने की समहति दे दी। पॉल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खेलने वाले एप का इस्तेमाल करने के बाद कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। पीठ ने याचिका पर सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल कर...
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