संवाददाता, फरवरी 11 -- उत्तर प्रदेश के उरई में दो साल पहले एक कलयुगी पिता की शर्मनाक हरकत से लोग हैरान रह गए थे। इस शर्मनाक घटना में नाबालिग बेटी ने आरोप लगाया था कि उसके पिता ने आधी रात को जगाकर उसके साथ रेप किया। बेटी ने ही अपने पिता के खिलाफ उरई कोतवाली में मुकदमा लिखाया था। मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने बुधवार को पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज मोहम्मद कमर ने अपने फैसले में उम्रकैद के साथ एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला, उरई के शहर कोतवाली क्षेत्र का था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि पीड़िता ने उरई कोतवाली में 20 फरवरी 2023 को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि वह 14 साल की है और अपने पिता और छोटे भाई के साथ शहर के एक मोहल्ले म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.