नई दिल्ली, अगस्त 22 -- बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संदर्भ में शुक्रवार, 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। अदालत का आधार संबंधी ताजा आदेश न सिर्फ आश्वस्तकारी है, बल्कि भविष्य की ऐसी किसी भी कवायद के लिए एक मानक तय करता है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को हुक्म दिया है कि मतदाता सूची में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। साथ ही राज्य के राजनीतिक दलों को भी निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए जिन ग्यारह दस्तावेजों को वैध माना था, उनमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया था। इससे काफी सारी विसंगतियां पैदा हो गईं और करीब 65 लाख लोगों के नाम मसौदा सूची से बाहर हो गए। स्वाभाविक ही इस मुद्दे पर सियासत गरमाई और अदालत से...