नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी के सरकारी स्कूलों में गैर-योजना प्रवेश के तहत आधार कार्ड और बैंक खाता न होने पर स्कूल प्रमुख छात्र को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। साथ ही, स्कूल प्रमुख को छात्र के स्थानांतरण की मंजूरी देने से पहले उसके विषय संयोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को इस कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार या बैंक खाता नहीं है। निदेशालय ने बताया कि दाखिले को लेकर कई अभिभावकों व छात्रों की इसे लेकर शिकायत आ रही थी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक गैर-योजना प्रवेश की प्रक्रिया हाल ही में 31 अगस्त को पूरी हुई है, लेकिन कई छात्र आवंटित स्कूलों में संबंधित दस्तावेज जमा करने पर अपना प्रवेश सुनिश्चित नहीं कर सके हैं। जिन छात्रों...
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