रांची, जनवरी 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में रूफ टॉप रेस्टोरेंट को बंद करने के नगर निगम के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने कहा कि निरवाणा रूफ टॉप रेस्टोरेंट के खिलाफ जारी आदेश वापस ले लिया गया है। अदालत ने कहा कि जब पूर्व में कोर्ट की ओर से नगर निगम के आदेश को निरस्त कर दिया गया है, तो इस तरह का मामला कोर्ट के समक्ष नहीं आना चाहिए। क्योंकि, राज्य में लिटिगेशन नीति भी लागू है। ऐसे में उक्त आदेश के बाद ही निगम को अपना निर्णय वापस ले लेना चाहिए था। नगर निगम की ओर से कुछ समय बाद अपना आदेश पूर्ण रूप से वापस लेने की बात कही गई है। अदालत ने कहा कि अगर इस तरह का समान मामला कोर्ट के समक्ष आता है, तो कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा। इस संबंध में निरवाणा रूफ टॉप रेस्ट...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.