रांची, जुलाई 19 -- हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी झारखंड में नगर निकायों का चुनाव नहीं कराए जाने पर शुक्रवार को अदालत ने सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी में कहा, सरकार कोर्ट के आदेश को बाइपास कर राज्य में कानून के राज का गला घोंट रही है। राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है और लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 25 अगस्त को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया, ताकि उनके खिलाफ अवमानना मामले में आरोप का गठन किया जा सके। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि चुनाव को लेकर सरकार का रवैया सही नहीं है। हाईकोर्ट ने जनवरी में ही तीन सप्ताह में चुनाव कराने का आदेश दिया थ...