बोकारो, फरवरी 20 -- बोकारो। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट चास थानेदार को शो-कॉज किया है। कोर्ट से जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि कृष्णा नगर निवासी मनोज कुमार राय के खिलाफ 10 सितंबर 2024 को जारी किए ग़ैर-जमानती वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कृत्य को अदालत के आदेशों की अवहेलना माना जाता है, जो कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 175 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः निर्देश दिया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है या प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित विभागीय नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी मनोज कुमार राय कांग्रेस नेता है, जिनके ख...