धनबाद, जुलाई 5 -- धनबाद, प्रतिनिधि नाबालिग आदित्य कुमार मंडल की हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने टुंडी थाना के कोपली निवासी जेल में बंद तापस मंडल (मृतक का फूफा) व आदित्य के नाबालिग चचेरे भाई को दोषी करार दिया है। किशोर (चचेरा भाई) जमानत पर था, उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। अब सजा की बिंदु पर सुनवाई 11 जुलाई 2025 को होगी। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया। 28 फरवरी 2023 को आदित्य के पिता सुदाम मंडल के आवेदन पर तोपचांची थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 27 फरवरी 2023 को समय करीब छह बजे शाम को आदित्य कुमार मंडल को हरिहरपुर (गोमो) थाना के आजाद नगर गुनघसा से उसका फूफा तापस व चचेरा भाई चिकल चिल्ली खिलाने के बहाने ले गए। किशोर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.