प्रयागराज, दिसम्बर 18 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बहुचर्चित आदर्श केसरवानी उर्फ कालिया हत्याकांड में न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा-द्वितीय की अदालत ने मुख्य अभियुक्त मोनू सारस्वत को हत्या व अपहरण का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले दो अन्य अभियुक्तों अमित केसरवानी और तेजस चोपड़ा को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। जबकि पांच अभियुक्तों सुमित चौरसिया, शुभम खौरही, शिवम उर्फ नयन, कोमल सारस्वत और अंशू गुप्ता को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार, एक अप्रैल 2022 की रात करीब 9:30 बजे रानीमंडी निवासी जितेन्द्र केसरवानी का बेटा आदर्श केसरवानी अपने छोटे भाई विनायक ...