हाजीपुर, अप्रैल 10 -- हाजीपुर। सं.सू. वैशाली जिला परिषद के महुआ क्षेत्र से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य मनीष शुक्ला को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सष्टम वैशाली कोर्ट से आज बरी कर दिया गया। जिला पार्षद मनीष शुक्ला पर आरोप था कि 2006 में पंचायत चुनाव के दौरान गोरौल प्रखंड में बिना इजाजत सैकड़ों वाहन के साथ जुलूस निकाले थे। जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामनाथ शर्मा ने मनीष शुक्ला को निर्दोष बताया। सभी पक्षों और दलील को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सष्टम विमलेश कुमार ने मनीष शुक्ला एवं सुनील सिंह को निर्दोष पाया।

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