मऊ, मार्च 2 -- मऊ, संवाददाता। मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी लड़की को आत्म हत्या के लिए उकसाने, शव देवरिया जिले के बरहज घाट स्थित सरयू नदी में फेंककर सबूत मिटाने के मामले में आरोपी पिता की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को खारिज कर दिया। घटना विगत 8 अक्टूबर 2024 की है। मामले में प्राथमिकी सिसवां करचन्ना गांव निवासी रामसरन ने दर्ज कराया था। मामले की प्राथमिकी पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद मधुबन थाने में दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी पिता शम्भू पाल निवासी सिसवां थाना मधुबन कच्ची शराब बनाने और बेचने का काम करता था। जिसको बंद करने के लिए उसकी लड़की सोनिया बार-बार अपने पिता पर दबाव देती थी। लेकिन आरोपी कहता था कि हम शराब बेचना बंद नहीं करेंगे, तुम्हें रहना है तो ...
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