नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- यहां की एक अदालत ने एक युवक को कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आईएएस अधिकारी तालो पोटोम की जमानत अर्जी मंगलवार को मंजूर कर ली। 19 वर्षीय गोमचू येकर 24 अक्तूबर को अपने किराए के कमरे में मृत पाया गया था। जिला एवं सेशन जज डॉ. हिरेंद्र कश्यप ने अपने आदेश में कहा कि अभिलेखों में प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला साबित नहीं होता और जांच के लिए पोटोम को अब और हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि अधिकारी को एक लाख रुपये का निजी बांड और उतनी ही राशि का एक मुचलका प्रस्तुत करें, जो युपिया के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्वीकार्य हो। ज्ञात हो कि येकर ने कथित आत्महत्या से पहले लिखे गये पत्र (सुसाइड नोट) में ईटानगर के पूर्व उपायुक्त पोटोम तथा ग्रामीण निर्माण विभाग के कार्यकारी ...