बहराइच, सितम्बर 13 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय विशेष न्याधीश एससीएसटी एक्ट जज राकेश कुमार सिंह द्वितीय ने युवती को आत्म हत्या के उकसाने के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वारदात जून के अंतिम सप्ताह में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट राकेश कुमार कश्यप ने बताया कि पीलीभीत जिले के हजारा थाने के राम नगर टेपरा निवासी आकाश गुप्ता पुत्र बाबू लाल मिहीपुरवा के एक निजी अस्पताल में काम करता था। उसी अस्पताल में एक दलित व्यक्ति की 21 वर्षीय बेटी भी नर्स का काम कर रही थी। उसे शादी का झांसा देकर आकाश ने उसके साथ शारारिक सम्बन्ध बना वीडियो बनाकर वीडियो बना लिए थे। बाद में युवक ने शादी से इंकार कर दिया। जिससे युवती मानसिक रूप से पीड़ित तो थी ही उसका युवक ने वीडियो वायरल कर दिया। युवती मिहीपुरवा में क...
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