हल्द्वानी, फरवरी 28 -- जिला कोर्ट नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने नाबालिग युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में छह आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। मामला 17 अप्रैल 2020 का है, जब मल्लीताल निवासी नाबालिग राहुल ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पिता रमेश प्रसाद ने 11 अगस्त 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पड़ोसी आनंद राम, उनकी पत्नी रमा देवी, पुत्र मोहित, दामाद धनीराम, धनीराम के भाई प्रकाश राम और पड़ोसी महिला कोमल को आरोपी बनाया था। शिकायत के अनुसार, आरोपी आनंद राम की नाबालिग बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया था और राहुल पर उसका पिता होने का आरोप लगाया गया। आरोप के चलते फरवरी 2020 में राहुल को बाल सुधार गृह, हल्द्वानी भेजा गया। 29 फरवरी 2020 को रिहा होने के बाद उस पर शादी का दबाव बनाया गया औ...
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