संतकबीरनगर, अगस्त 30 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोपी नगर पंचायत हरिहरपुर के पूर्व चेयरमैन रविन्द्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। प्रकरण में उन्नाव जनपद में रेलवे में गेटमैन के पद पर नियुक्त एक युवक ने आत्महत्या कर लिया था। इसी मामले में पूर्व चेयरमैन पप्पू शाही पर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया गया था। प्रकरण में वर्तमान चेयरमैन जितेन्द्र कन्नौजिया, पूर्व चेयरमैन व वर्तमान सभासद पप्पू शाही समेत अज्ञात के विरुद्ध मार्च 2021 में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुभद्रनाथ राय ने बताया कि मामला नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली का है। प्रकरण में मृतक के पिता राम वचन गुप्ता पुत्...
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