रामपुर, जुलाई 19 -- दहेज के खातिर विवाहिता को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पति को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस केस में आरोपी सास साक्ष्य के अभाव में बरी कर दी गई है। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव नरहरा निवासी वीरेंद्र ने अपनी बेटी पिंकी की शादी शाहबाद थाना क्षेत्र के जैडोली गांव निवासी सुखपाल के साथ 30 नवंबर 2017 को की थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करता था और आत्महत्या के लिए उकसाता था। जिसके चलते 21 जनवरी 2020 को उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने पति सुखपाल, जेठ महीपाल, जेठानी नीरज और सास शीला के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में पति सुखपाल और शीला के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। एफटीसी-प्रथम की ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.