बुलंदशहर, जून 29 -- कोर्ट ने दहेज के लिए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए आठ साल की सजा तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा सुभाष सिंह भाटी ने 19 मार्च 2021 को एसएसपी बुलंदशहर को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह गांव हिरनौटी थाना ककोड़ का निवासी है। वर्तमान में वादी गांव चौमुहा थाना वृंदावन जिला मथुरा में रहता है। उसने अपनी पुत्री पूनम की शादी 24 फरवरी 2018 को थाना औरंगाबाद के गांव बरारी निवासी कलुआ उर्फ मनोज से की थी। अतिरिक्त दहेज में पति और अन्य ससुराल वाले बाइक व दो लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। आरोप है कि 17 मार्च 2021 की रात को आरोपी ससुराल वालों ने उनकी पुत्री की दहेज की खातिर पीट पीट कर हत्या कर दी। मामले में एसएसपी के आदेश के बाद ...
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