रांची, जून 12 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर 1 की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद शाजेब हनीफ और उषा लकड़ा को जमानत देने से इनकार किया है। दोनों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। शाजेब 15 अप्रैल से और उषा 28 मई से जेल में है। दोनों पर मृतका सुमन कुमारी को मानसिक आघात पहुंचाने का आरोप है। मृतका मेदांता अस्पताल में कार्य करने के दौरान शाजेब हनीफ के साथ एक लॉज में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया। जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। यह भी आरोप है कि आरोपी ने उषा लकड़ा के साथ संबंध बनाए तो मृतका ने आपत्ति जताई। उषा ने सुमन को शाजेब के साथ संबंध समाप्त करने की धमकी दी तथा उसने मृतका को चरित्रहीन तथा ...
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