नई दिल्ली, मई 25 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। आत्महत्या के लिए उकसाने के चार आरोपियों को साकेत जिला अदालत ने बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी पूरन, मुरारी, राजो और मुरारी को आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। यह मामला वर्ष 2013 का है। मामले में मृतक राम प्रकाश की मां मुन्नी देवी ने आरोप लगाया था कि उनकी बहू अनीता का अपने जीजा के छोटे भाई अर्जुन के साथ अवैध संबंध था। शिकायत के बाद भी ससुराल पक्ष ने उसकी कोई सहायता नहीं की। इससे उनके बेटे में नाराजगी थी। मां के मुताबिक, आरोपियों ने उनके बेटे को इस हद तक परेशान किया कि उसने आत्महत्या कर ली।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वार...