सुल्तानपुर, अगस्त 2 -- सुलतानपुर। घर में घुसकर हमला करने की आरोपी आरोप खैरूल ने अधिवक्ता शेख नजर अहमद के जरिए शुक्रवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका पेश की। न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश चंद्र गौतम ने साक्ष्यों और अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर आरोपी की अर्जी मंजूर कर रिहा कर दिया है। जयसिंहपुर कस्बा निवासी राम केवल ने पड़ोसी बेचन और खैरूल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

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