बस्ती, दिसम्बर 23 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने अवैध गाजा रखने के मामले में आठ लोगों को दस-दस साल कठोर कारावास व प्रत्येक को एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर प्रत्येक को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता कुमार उत्कर्ष व मृत्युंजय उपाध्याय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते कहा कि प्रभारी निरीक्षक नगर बाबूलाल 13 अक्टूबर 2021 को टांडा रोड पर सुरेन्द्र गुप्ता ग्राम खुदरा अहिरौली थाना तुर्कपट्टी, राजमोहन सिंह ग्राम अहिरौलीदान थाना तस्या सुजान, सुनील सिंह ग्राम बरवा राजापाकड़ थाना तुर्कपट्टी, रामेश्वर सिंह ग्राम हिरौलीवान थाना तरयासुजान जिला कुशीनगर, सूरज कुमार ग्राम बरवा बीट थाना कुचैकोट, धीरज शर्मा ग्राम पकड़ी थाना कुचयाकोट, रवि भारती, मुसाफिर भारती ग्र...
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