नई दिल्ली, फरवरी 9 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने तुर्कमान गेट पथराव मामले में सोमवार को आठ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह की अदालत ने बताया कि वह मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद और मोहम्मद अतहर की याचिकाओं पर निर्णय सुनाएगी। साथ ही, अदालत 12 फरवरी को अन्य चार आरोपियों से संबंधित दलीलें भी सुनेगी। सोमवार को अदालत ने आरोपी मोहम्मद अदनान की ओर से दलीलें सुनीं। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रारंभिक एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) शामिल नहीं थी और उस समय लगाए गए सभी आरोप जमानती थे, जिनमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है। वकील ने दावा किय...