गुड़गांव, मार्च 31 -- गुरुग्राम। जीएसटी अधिनियम के तहत कुल देय राशि में से केवल कर की राशि 31 मार्च तक जमा कराने पर करदाताओं को देय ब्याज एवं जुर्माने की राशि की राहत प्रदान की जाएगी। एम्नेस्टी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 तक जमा कर सकते हैं। गुरुग्राम (रेंज) की संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त गीतांजली मोर ने बताया कि हरियाणा सरकार अक्तूबर 2024 में जीएसटी एक्ट में पंजीकृत ऐसे व्यापारियों / करदाताओं के लिए एम्नेस्टी स्कीम लेकर आई थी। जिसके तहत कर दाताओं के वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत कुल देय राशि में से केवल कर की राशि 31 मार्च तक जमा कराने पर देय ब्याज एवं जुर्माने की राशि की राहत मिलेगी। इसका लाभ उठाने के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि पर कर की राशि जमा करवाकर ब्याज व जु...
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