मुरादाबाद, अगस्त 10 -- मुरादाबाद। जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को आज अंतिम तारीख पर जुलाई माह का जीएसटीआरवन फाइल करना जरूरी है। टैक्स अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि आज के बाद जीएसटीआर वन फाइल करने के बाद आईटीसी का लाभ इस महीने नहीं मिल सकेगा।

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