प्रयागराज, सितम्बर 10 -- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। डूंगरपुर कांड में हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में आजम खान को दस साल की सजा मिली थी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में रामपुर के विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए से मिली सजा के खिलाफ दायर अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी पर बुधवार को दिया। कोर्ट ने आजम खाने के साथ ही ठेकेदार बरकत अली की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई के बाद पिछले महीने नौ अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था। हालांकि जमानत के बाद भी आजम खान के जेल बाहर आने पर अभी संशय बरकरार है। उन्हें कई अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई है। डूंगरपुर मामले में अबरार ने अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदम...
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