सहारनपुर, फरवरी 14 -- आगामी त्योहारों एवं बोर्ड परीक्षाओं आदि के दृष्टिगत जिले में 13 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने बताया कि निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले त्यौहार महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे, चेटीचन्द आदि व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन एवं विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन/प्रवेश परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाए घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है, जिससे लोक परिशांति भंग होन...
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