अयोध्या, फरवरी 21 -- अयोध्या संवाददाता । अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रदीप कुमार सिंह की अदालत ने आगजनी कर दो लोगों का घर जलाने के मामले में दो आरोपितों को दस दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है और यह रकम पीड़ित को देने का आदेश किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश चंद्र देवरस ने बताया कि घटना 30 जून 2010 के रात 10 बजे की है। मामले में घटना की रिपोर्ट पटरंगा थाना क्षेत्र के कुढबक्श पुरवा मजरे जुनेदपुर निवासी रतिपाल ने लिखाई थी। आरोप लगाया था कि गांव के ज्ञानचंद तथा राजेश कुमार ने साजिश के तहत मिलकर ज्ञानचंद के घर में आग लगा ली ताकि सुनील कुमार को फसाया जा सके। जब ग्राम वासियों ने आग को बुझाने की कोशिश की तो उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। धमकाया कि आग बुझाने के लिए आगे बढ़ोगे तो मार ...
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