मुजफ्फर नगर, जनवरी 31 -- गोमांस बेचने वाली महिला के संबंध में आख्या व अपराधिक इतिहास कोर्ट में प्रस्तुत न करने पर कोर्ट ने थाना प्रभारी नई मंडी पर नाराजगी जाहिर की । कार्रवाई के लिए एसएसपी को पत्र भेजा है। अभियोजन के अनुसार नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 4 जनवरी 2025 को रथेडी के जंगल से सीमा पत्नी इनाम निवासी बागोवाली को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार महिला ने पूछताछ में बताया कि उसने बेबी उर्फ शबनम पत्नी आलम निवासी बागोवाली से गोमांस बेचने के लिए खरीदा था। पुलिस ने गिरफ्तार महिला व बेबी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नम्बर तीन के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि थाना प्रभारी नई मंडी बृजेश कुमार शर्मा ने आरोपी बेबी के संबंध में न तो कोई आख्या और न ही उसक...
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