नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- यहां की एक अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ एक प्राथमिकी को लेकर दायर दीवानी मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में लगाए गए आरोप मानहानिकारक बयान नहीं हैं। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि उक्त प्राथमिकी को बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है, इसलिए मुकदमा दायर करना जरूरी नहीं है। पटोले ने दावा किया था कि 25 फरवरी, 2022 को पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी की सामग्री से उनकी मानहानि हुई है और उनकी छवि धूमिल हुई है। शुक्ला उस समय पुणे की पुलिस आयुक्त थीं। वह वर्तमान में महाराष्ट्र की डीजीपी हैं। पटोले ने अपनी छवि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत मांगते हुए मुकदमा दायर किया था।
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