रांची, जून 15 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राजधानी स्थित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा आठ आईपीएस अधिकारियों को बिना सक्षम प्राधिकार के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार देने के निर्णय को गृह विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है। इसे नियम के विपरीत बताते हुए इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही भविष्य में इस तरह का कार्य दोबारा नहीं होने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग के संयुक्त सचिव आलोक कुमार ने राज्य के महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक को बीते 13 जून को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों जब विभिन्न कारणों से अल्प अवधि के लिए मुख्यालय से अनुपस्थिति रहते हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एक माह की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था होती है। इसके लिए मुख्य सचिव स...
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