कटिहार, फरवरी 13 -- कटिहार, एक संवाददाता रेल जिला कटिहार क्षेत्र के रेल थाना सहरसा में दर्ज कांड के विचारण के बाद आरोपी के खिलाफ 2 वर्ष की सजा अदालत द्वारा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया गया है। एसआरपी हरिशंकर कुमार ने बताया कि 1 अगस्त 2023 को रेल थाना सहरसा, बनमनखी में एक कांड दर्ज किया गया था। घटना के अप्राथमिक आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी सह मधेपुरा जिले के शंकरापुर थाना क्षेत्र के आरोपी अनीश कुमार को विचारण के बाद दो वर्ष की सजा और 10हजार रुपये का अर्थदंड की सजा रेलवे न्यायालय खगड़िया द्वारा सुनाई गई है। वही दूसरी ओर कांड के अप्राथमिक आरोपी सह मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल लहेरी टोला निवासी मो. कैफी के खिलाफ आईटी एक्ट और 420 आईपीसी के तह...
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