पटना, मार्च 20 -- पटना हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी) के निदेशक के पद संविदा पर बहाल कर्मियों से नहीं भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2022 नियमावली के तहत नियमित निदेशक की नियुक्ति की जाय। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार 2023 के नियमों में संशोधित करे ताकि निदेशक पद को संविदा पर बहाल व्यक्ति से नहीं भरा जा सके। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने डॉ. संदीप कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद 24 पन्ने का आदेश दिया। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक पद के लिए बने संशोधित नियम 2023 के नियमों को चुनौती दी गई थी। कहा गया कि निदेशक पद के नियुक्ति के लिए बने 2022 के नियम में बदलाव कर दिया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही...
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