रांची, फरवरी 2 -- रांची, संवाददाता। विस्फोटक बरामदगी से जुड़े चार साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीन आरोपियों जियाउल अंसारी, शरीफ अंसारी और बिरसा बखला को अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मामले के अनुसार, 9 नवंबर 2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि घुठिया गांव स्थित रोहित टीडू के घर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 पीस जिलेटिन और 50 डेटोनेटर बरामद करने का दावा किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि जमीन विवाद के कारण जियाउल अंसारी और अन्य ने साजिश रचकर रोहित टीडू को फंसाने के उद्देश्य से विस्फोटक वहां रखा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आईओ एसआई सुकुमार हेंब्रम समेत सात गवाह प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी गवाह यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने...
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